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8 फ़र॰ 2020

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त विधवा को भी पुनर्विवाह करने से नहीं रोका जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त विधवा को भी पुनर्विवाह करने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से विवाह या पुनर्विवाह करने का अधिकार है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त विधवा को भी पुनर्विवाह करने से नहीं रोका जा सकता Rating: 4.5 Diposkan Oleh: TET NEWS

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