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18 मई 2021

केंद्र सरकार ने कहा है कि वाट्सएप की नई निजता नीति भारत के अनुरूप नहीं

 नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि वाट्सएप की नई निजता नीति भारत के अनुरूप नहीं है। वह इसे सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कानून और नियमों का उल्लंघन मानती है। वहीं, वाट्सएप ने दावा किया कि उसकी नई नीति भारतीय आइटी कानून व नियम के अनुरूप है।



दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ इस संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने पीठ के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया है। वहीं, वाट्सएप ने पीठ को बताया कि नई निजता नीति 15 मई को लागू हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया है उनके अकाउंट डिलीट नहीं किए गए हैं। उसने कहा कि लोगों को नई नीति को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभी कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकी है कि नई नीति को स्वीकार न करने वालों का अकाउंट कब डिलीट करना शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पीठ से कहा कि इस संबंध में फेसबुक के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा गया है। अभी उनका जवाब नहीं आया है। सरकार ने कहा कि नई निजता नीति को लागू करने के मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाई रखी जाए। अगली सुनवाई तीन जून को होगी।

’>>हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने दाखिल किया जवाब

’>>नई नीति को स्वीकार नहीं करने वालों का नहीं डिलीट कर रहे अकाउंट

निजता के अधिकार पर पीठ ने मांगा जवाब

पीठ ने एक अन्य याचिका पर केंद्र सरकार, फेसबुक और वाट्सएप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नई नीति संविधान के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

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