Primary Ka Master Latest Updates👇

14 नव॰ 2021

शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता - हाईकोर्ट


हाईकोर्ट के एकल जज ने अपने पारित विस्तृत आदेश में कहा था कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 की धारा 27 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगाने की अनुमति देती है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम सेंट मैरी स्कूल केस में यह फैसला दे रखा है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है। एकल जज ने याची की याचिका खारिज कर दी थी। विशेष अपील बेंच ने भी एकल जज के आदेश में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और अपील निस्तारित कर दी।

शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता - हाईकोर्ट Rating: 4.5 Diposkan Oleh: TET NEWS

0 Comments:

एक टिप्पणी भेजें