प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में
शिक्षक-छात्र अनुपात के पुनर्मूल्यांकन की मांग वाली जनहित याचिका को
खारिज कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति
जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने गया प्रसाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए
दिया है।
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शिक्षक छात्रा अनुपात के पुनर्मूल्यांकन - की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
20 अप्रैल 2022
शिक्षक छात्रा अनुपात के पुनर्मूल्यांकन - की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
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