Primary Ka Master Latest Updates👇

26 मई 2022

सहायक अध्यापिका के निलंबन आदेश पर हाई कोर्ट की रोक

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापिका को अलीगढ़ में तैनात करने संबंधी आदेश के बाद बैक डेट में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज द्वारा निलंबित किए जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। प्रकरण में राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। 




यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने याची अंजू सिंह की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव का कहना था कि याची अध्यापक भर्ती में चयनित हुई। उसने अलीगढ़ को वरीयता दी। उसे अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं देकर कासगंज में नियुक्ति दी गई। उसने ज्वाइन कर लिया और याचिका दायर कर अलीगढ़ में नियुक्ति की मांग की। कहा कि उससे कम क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने वाले लोगों को अलीगढ़ में नियुक्ति दी गई है। अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद उसे वहां नियुक्ति नहीं दी गई। कोर्ट ने 28 अप्रैल, 2022 को याची को अलीगढ़ में नियुक्ति देने का निर्देश दिया। बीएसए कासगंज ने स्कूल में गैरहाजिर होने के आरोप में 25 अप्रैल, 2022 को उसे निलंबित कर दिया और सूचना याची के वाट्सएप के माध्यम से 28 अप्रैल को 1:15 बजे भेजी।

सहायक अध्यापिका के निलंबन आदेश पर हाई कोर्ट की रोक Rating: 4.5 Diposkan Oleh: TET NEWS

0 Comments:

एक टिप्पणी भेजें