प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड के चयनित
सहायक अध्यापकों को तीन हफ्ते में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। यह आदेश
न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सुनील कुमार व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते
हुए दिया है।कोर्ट ने कहा है कि आयोग चयनित अभ्यर्थियों के 30 नवंबर 2021
के आवेदन को स्वीकार करते हुए उसका निस्तारण करे।
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हाईकोर्ट : चयनित अभ्यर्थियों को तीन महीने में नियुक्ति का आदेश
28 जन॰ 2022
हाईकोर्ट : चयनित अभ्यर्थियों को तीन महीने में नियुक्ति का आदेश
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